यदि आप या आपका कोई प्रियजन कैंसर से पीड़ित है, तो सरकार के पास लागतों की भरपाई में आपकी मदद करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल कवरेज और अन्य वित्तीय सहायता विकल्प.

कैंसर का निदान एक चौंकाने वाला और भयावह अनुभव हो सकता है, और इससे जुड़ा वित्तीय तनाव अनिश्चित भविष्य के मनोवैज्ञानिक तनाव को और भी बढ़ा सकता है। सौभाग्य से, सरकार वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे लोगों के लिए चिकित्सा उपचार की लागत को कम करने में मदद के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रदान करती है।

 

कैंसर रोगियों को उपचार सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्तावित 4 सरकारी योजनाएं इस प्रकार हैं:

Maharashtra Cancer Funding Guide (2026)

Scheme Nameफ़ायदेपात्रता
MJPJAYCashless treatment up to Rs 5 Lakh/yearAll valid cardholders (Universal)
Chief Minister’s Relief FundDirect partial surgical grantsLow-income without other insurance
RAN-HMCPFUp to Rs 5 Lakh for treatmentsBPL patients treated at Regional Cancer Centres
ESIC / CGHS100% Cashless careInsured workers & Government employees

1. राज्य बीमारी सहायता कोष (एसआईएएफ)

Under the राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) scheme, State Illness Assistance Fund (SIAF) has been set up in many states including Maharashtra. It has been formed in order कैंसर सहित जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बीपीएल रोगियों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना।

 

  • यह ऑफर राज्य के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक का कवरेज
  • महाराष्ट्र में इलाज करा रहे मरीजों का मूल निवासी राज्य होना चाहिए 
  • किसी भी स्थिति में चिकित्सा व्यय 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, बीपीएल कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र और चिकित्सा आकलन पत्र
  • कोई भी मरीज एसआईएएफ के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, अर्थात
    • उनका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत कवर किया गया है।
    • वे या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है
    • उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

 

एसआईएएफ के बारे में और पढ़ें, यहाँ.

2. मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) - महाराष्ट्र

सीएमएमआरएफ अनुदान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-घातक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को महाराष्ट्र या देश भर के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए वित्तीय सहायता।

 

  • इस योजना के अंतर्गत, कीमोथेरेपी और डायलिसिस के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। 
  • केवल 1.6 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले गरीब मरीज़ों के लिएजो लोग किसी अन्य राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे पात्र हैं
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: सभी मूल दस्तावेज़ जैसे अस्पताल के बिल, डिस्चार्ज सारांश या अनुमान सारांश, अन्य दस्तावेज़ों के साथ 
  • यदि कोई मरीज सीएमआरएफ के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, तो टीउनका परिवार कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के अंतर्गत कवर किया गया है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) या प्रतिपूर्ति के प्रावधानों के साथ कोई समान मौजूदा स्वास्थ्य संबंधी योजना

     

सीएमआरएफ, महाराष्ट्र के बारे में और पढ़ें, यहाँ.

3. स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ)

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत स्थापित स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष, महाराष्ट्र राज्य में 2 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी) में स्थापित किया गया है - टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई और आरएसटी अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, नागपुर।

 

  • बीपीएल श्रेणी के कैंसर रोगी को 2,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • एचएमसीपीएफ से अनुदान जहां कैंसर के इलाज के लिए उपचार/सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, वहां इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।      
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित  आवेदन फार्मआय प्रमाण पत्र की प्रति और राशन कार्ड की प्रति
  •   यदि कोई मरीज एचएमसीपीएफ के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, तो 
    • उनका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत कवर किया गया है।
    • वे या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है
    • उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

 

एचएमसीपीएफ के बारे में और पढ़ें, यहाँ.

4. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई थी समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल तक पहुंच प्रदान करना। यह योजना अब आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत हो गई है।

 

  • एमजेपीजेएवाई प्रदान करता है लाभार्थियों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कैंसर सहित अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियाँ 
  • महाराष्ट्र में इलाज करा रहे मरीजों का मूल निवासी राज्य होना चाहिए 
  • सहायता चाहने वाले सफेद/नारंगी/पीला राशन कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (एएवाई) या अन्नपूर्णा कार्ड होना चाहिए
  • इस योजना में प्रावधान है सभी खर्चों को पूरा करने के लिए कवरेज सरकारी और निजी पैनलबद्ध अस्पतालोंप्रति परिवार प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये तक के अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित। 
  • इसका लाभ यह भी है फ्लोटर आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: पते के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड / वोटर आईडी / आधार कार्ड / राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक जिसमें फोटो हो, ड्राइविंग लाइसेंस / स्कूल / कॉलेज आईडी, विकलांग प्रमाण पत्र, आवेदक की तस्वीर पर तहसीलदार की मुहर
  • यदि कोई मरीज एसआईएएफ के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, तो 
    • वे महाराष्ट्र राज्य के निवासी नहीं हैं
    • वे उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं यहाँ

 

एमजेपीजेएवाई के बारे में और पढ़ेंयहाँ.

क्या आपको अपनी चिकित्सा आपातस्थितियों के लिए धन जुटाने में सहायता चाहिए? 

कृपया ध्यान दें: ये देश के ज़्यादातर निजी अस्पतालों में इलाज की अनुमानित लागतें हैं। ये लागतें क्षेत्र, बीमारी की गंभीरता और इलाज के तरीके के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। 

 

पी.एस. यह लेख यह केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा मार्गदर्शन की जगह लें। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय योग्य चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से लिए जाने चाहिए जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और ज़रूरतों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह दे सकें। 

Frequently Asked Questions

What is the coverage limit of Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY)?

The Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY) provides cashless healthcare coverage of up to ₹5 lakh per family per year on a floater basis. The scheme helps eligible families access treatment at empaneled hospitals for a wide range of serious medical conditions, including:

  1. कैंसर सर्जरी
  2. Chemotherapy treatments
  3. विकिरण चिकित्सा
  4. अंग प्रत्यारोपण and other नाजुक देख - रेख procedures
  5. Specialized medical and surgical treatments

The Maharashtra Chief Minister’s Relief Fund (CMRF) is designed to assist economically disadvantaged residents of Maharashtra who are unable to afford critical medical treatment.

Eligibility generally includes:

  1. Residents of Maharashtra facing financial hardship.
  2. Patients requiring expensive medical treatments such as cancer care, major surgeries, or life-saving procedures.
  3. Individuals who do not have sufficient health insurance or other financial support mechanisms.

Financial assistance is typically disbursed directly to the treating hospital to help cover treatment expenses.

Yes. MJPJAY covers a broad range of oncology services, including:

  1. Surgical oncology procedures (cancer surgeries)
  2. Chemotherapy regimens
  3. Radiation therapy protocols
  4. Diagnostic and follow-up procedures related to cancer treatment

These services are included under the scheme’s approved medical and surgical specialties and are available at empaneled hospitals across Maharashtra, subject to package guidelines and eligibility criteria.

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