3 Delhi Government Schemes to Help Pay for Cancer Treatment (2026)

कैंसर का इलाज यह महंगा हो सकता है, लेकिन सरकार लागत की भरपाई में मदद के लिए कई कार्यक्रम प्रदान करती है।

किसी जीवन-घातक बीमारी का निदान परिवारों के लिए आर्थिक और भावनात्मक रूप से विनाशकारी हो सकता है। सामान्य स्वास्थ्य बीमा केवल इतना ही कवर कर सकता है, और अन्य व्यापक योजनाएँ पूरे इलाज के खर्चों को कवर नहीं करतीं। ऐसी चिकित्सा आपात स्थितियों में, सरकार के पास कई योजनाएँ और वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध हैं जो प्रदान करते हैं। वित्तीय सहायता प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, तदर्थ आधार पर।

 

कैंसर रोगियों को उपचार सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली राज्य द्वारा प्रस्तावित 3 योजनाएं इस प्रकार हैं:

Delhi Government Scheme Comparison

Delhi Government SchemeCoverage & Financial LimitResidency / Income Eligibility
Delhi Arogya Kosh (DAK)Cashless diagnostics & referred surgeriesDelhi Resident (No strict income limit for referrals)
Delhi Arogya Nidhi (DAN)Up to Rs 3 LakhAnnual income below Rs 1 Lakh (BPL)
मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ)Discretionary grant (Rs 50,000 – Rs 1,00,000)Low-income residents without alternative insurance

1. दिल्ली आरोग्य कोष योजना

दिल्ली आरोग्य कोष एक पंजीकृत सोसायटी, कौन प्रदान वित्तीय सहायता में उपचाराधीन ईडब्ल्यूएस रोगियों को पैनलबद्ध सरकारी अस्पताल राज्य में.

 

  • इस योजना में शामिल हैं कैंसर के इलाज के लिए 123 पैकेज
  • The कैंसर के इलाज की ऊपरी सीमा 5 लाख रुपये या इलाज की अनुमानित लागत का 100% है - जो भी कम हो
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ईपीआईसी (वोटर आईडी), ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची से उद्धरण, आधार कार्ड
  • कोई मरीज इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, यदि 
    • वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है
    • वे तीन वर्ष से कम समय से दिल्ली में रह रहे हैं 

 

दिल्ली आरोग्य कोष योजना के बारे में अधिक पढ़ें, यहाँ।

2. स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ)

स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष, आरएएन की अम्ब्रेला योजना का एक घटक है। कैंसर से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और राज्य में सूचीबद्ध क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी) में उपचार करा रहे हैं – भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, एम्स, नई दिल्ली। 

 

  • प्रत्येक कैंसर रोगी प्राप्त कर सकता है 2 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान, तात्कालिकता के आधार पर 5 लाख रुपये तक
  • वहाँ है पहले से किए गए व्यय की कोई प्रतिपूर्ति नहीं
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित आवेदन फार्म, आय प्रमाण पत्र की प्रति और राशन कार्ड की प्रति
  • कोई मरीज एचएमसीपीएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, यदि:
    • उनका परिवार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत कवर किया गया है।
    • वे या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है
    • उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है

 

एचएमसीपीएफ के बारे में और पढ़ें, यहाँ.

3. दिल्ली आरोग्य निधि (डीएएन)

इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 

 

  • The मरीज ऐसे परिवार से संबंधित होना चाहिए जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: राशन कार्ड, ईपीआईसी कार्ड, यदि रोगी नाबालिग है तो जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची से उद्धरण, आधार कार्ड, मूल अनुमान प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड या आय प्रमाण पत्र की एक प्रति और उपचार रिकॉर्ड की फोटोकॉपी
  • कोई मरीज इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, यदि 
    • वे पिछले 3 वर्षों से (आवेदन जमा करने की तिथि से पहले) लगातार दिल्ली में नहीं रह रहे हैं।
    • वे सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहे हैं

 

दिल्ली आरोग्य निधि के बारे में अधिक पढ़ें, यहाँ।

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कृपया ध्यान दें: ये देश के ज़्यादातर निजी अस्पतालों में इलाज की अनुमानित लागतें हैं। ये लागतें क्षेत्र, बीमारी की गंभीरता और इलाज के तरीके के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं। 

 

पी.एस. यह लेख यह केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा मार्गदर्शन की जगह लें। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय योग्य चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से लिए जाने चाहिए जो व्यक्तिगत परिस्थितियों और ज़रूरतों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह दे सकें। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. What is the Delhi Arogya Kosh (DAK) scheme for cancer patients?

The Delhi Arogya Kosh (DAK) is a healthcare assistance program designed to support eligible Delhi residents who require expensive medical treatment.

Key features include:

  • Financial support for specialized medical treatments, including cancer care.
  • Access to approved diagnostic procedures, surgeries, and advanced treatments.
  • Treatment at empaneled hospitals, subject to scheme guidelines.
  • Referral through designated government healthcare facilities and verification of medical need.

The scheme aims to ensure that financially vulnerable patients can access life-saving treatment without undue financial hardship.

The Delhi Arogya Nidhi (DAN) provides financial assistance to economically weaker residents requiring treatment for serious illnesses, including cancer.

Eligibility generally includes:

  • Permanent residents of Delhi.
  • Patients belonging to lower-income households.
  • Individuals requiring treatment at eligible government healthcare institutions.
  • Applicants meeting the income and documentation requirements prescribed by the government.

Financial assistance is subject to approval and the prevailing scheme rules.

While documentation requirements may vary depending on the specific scheme, applicants are commonly asked to provide:

  • Proof of residence in Delhi.
  • Income certificate issued by the competent authority.
  • Aadhaar card or other government-issued identity proof.
  • Medical reports and diagnostic records.
  • Treatment estimate or cost certificate from the treating hospital.
  • Recommendation or certification from the treating doctor.
  • Hospital bills and supporting medical documents, where applicable.

Applicants should verify the latest eligibility criteria and document requirements with the concerned government department or hospital before applying.

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